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जौनपुर में कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में दो आरोपियों ने किया सरेंडर, कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में दो आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण।



जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीनयुुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित अर्जुन सोनकर और आकाश सोनकर निवासी चित्रसारी शकरमंडी ने अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अगली पेशी 26 फरवरी को होगी। इस मामले में अंकुर मौर्या पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।

दोनों आरोपितों ने कोर्ट में अधिवक्ता प्रवीण सोलंकी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि कोतवाली पुलिस उनके घर पर दबिश दे रही है और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

कोतवाली में दर्ज मुकदमे में वांछित होने की रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है, इसलिए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। कोर्ट ने दोनों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के अलावा एनडीपीएस एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है।

30 नवंबर 2025 को कोतवाली थाने में औषधि निरीक्षक रजत कुमार ने विशाल उपाध्याय निवासी अशोक विहार कालोनी सहारनपुर, आकाश मौर्य व अरुण सोनकर निवासी चितरसारी, शकरमंडी कोतवाली, शिवम मौर्या निवासी जमालपुर के खिलाफ कूटरचना, जलसाजी व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप है कि आरोपितों ने करोड़ों रुपये की कोडीनयुक्त कफ सीरप का कारोबार किया। उसे अवैध तरीके से बेचा गया। सीरप की भारी मात्रा को षड्यंत्र कर अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गैर चिकित्सकीय नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए विक्रय किया गया।

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