LHC0088 • 2025-12-20 02:37:28 • views 851
इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । Muzaffarpur latest news : साढ़े नौ वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर-मोतीपुर एनएच-28 के यात्री शेड के पास कट्टा-गोली, नशीली टैबलेट व बेहोशी का इंजेक्शन के साथ पकड़ाए मोतीपुर के माधोपुर निवासी आरोपित सुनील सहनी को दोषी करार दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने उसे आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस की धारा में दोषी करार दिया। इसके बाद उसे तत्काल भेज दिया गया है। सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई होगी।
विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने विशेष कोर्ट के समक्ष चार गवाहों के साथ घटना से जुडे़ साक्ष्यों को पेश किया। आरोपितों पर 14 जुलाई 2016 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। विदित हो कि मुजफ्फरपुर-मोतीपुर एनएच-28 के यात्री शेड के पास मोतीपुर थाने की पुलिस ने सूचना पर 12 मई 2016 छापेमारी की थी।
इस दौरान चार बदमाशों को पकड़ा था। इसमें कांटी का अनिल सहनी, सिकंदरपुर थाने के हरपुर लौहड़ी का चंदन कुमार, पूर्वी चंपारण का राजपुर थाने के मुड़कुड़वा का गोपी कुमार सहनी व मोतीपुर के माधवपुर का सुनील सहनी शामिल था।
उसके पास से दो कट्टा, गोली, एटीवान टैबलेट, बेहाश करने का इंजेक्शन व एक बाइक जब्त की गई थी। मौके से एक आरोपित कांटी का गरीबनाथ कुमार उर्फ मुन्ना सहनी फरार हो गया था। पूछताछ में पकड़ाए आरोपितों ने बताया कि वह मालवाहक ट्रक को रोकते थे। इसके बाद चालक को हथियार का भय दिखा बेहोशी का इंजेक्शन देकर हाईवे किनारे फेंक देते थे। फिर मालवाहक ट्रकों की लूटपाट कर उसके माल को बेच देते थे। जमानत पर बाहर होने के बाद आरोपित पेश नहीं हो रहा था। इसके इश्तेहार व कुर्की का नोटिस जारी होने के बाद पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार किया। |
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