राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री, भंडारण मामले में जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज और बहराइच की 11 दवा फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर कराई है। बहराइच में बिना नाम की अवैध फर्म कोडीन युक्त सीरप बिक्री कर रही थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सभी फर्म एबाट हेल्थ केयर, लबोरेट फार्मास्युटिक और थ्री बी हेल्थकेयर की सप्लाई चेन से जुड़ी थीं। दवाओं के भंडारण की सही व्यवस्था न होना और दवाओं की आपू्र्ति की जगह फर्मों का इस्तेमाल केवल बिल बनाने के लिए हो रहा था।
एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब के अनुसार जौनपुर की वान्या एनप्राइज के विशाल उपाध्याय, आकाश मेडिकल स्टोर के आकाश मौर्य, मनीष मेडिकल स्टोर के अरुण सोनकर, शिवम मेडिकल स्टोर के शिवम कुमार मौर्य के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर कराई गई है।
सोनभद्र की मां कृपा मेडिकल स्टोर के सत्यम कुमार, दिलीप मेडिकल स्टोर के दिलीप कुमार, लखीमपुर खीरी के पीयूष मेडिकल स्टोर के सरोज कुमार मिश्रा, प्रयागराज के एमके हेल्थकेयर में मो़ सैफ, बहराइच की बिना नाम की अवैध फर्म के नीरज कुमार दीक्षित के नाम भी एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर कराई गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में अब तक वाराणसी के 28, जौनपुर के 16, कानपुर के आठ, लखीमपुर खीरी के चार, लखनऊ के तीन फर्मों सहित 98 एफआईआर कराई जा चुकी हैं। इसमें रायबरेली, चंदौली, सुलतानपुर, गाजीपुर की कई फर्म भी शामिल हैं।
जांच में पता चला है कि इन फर्मों ने कोडीनयुक्त सीरप व अन्य नारकोटिक्स दवाओं की डाक्टर के पर्चे की जगह अवैध बिक्री की। इन दवाओं को अवैध तरीके से नशे के इस्तेमाल के लिए बेचा गया।
एफएसडीए ने प्रदेश के सभी जिलों में नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री के संबंध में जरूरी मानकों का पालन करने और उससे जुड़ी कार्रवाई की निगरानी के लिए सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इनके संबंध रांची के शैली ट्रेडर्स भी जुड़े पाए गए हैं। |