जागरण संवाददाता, कानपुर। जमीनों के सर्किल रेट में एकरूपता पर सब रजिस्ट्रार फीड बैक तैयार कर रहे हैं। प्रदेशभर के जिलों की जमीनों की कीमत का सरलीकरण किया गया है। जमीन खरीदने के एक जैसे मानक तय किए गए हैं। इस पर सभी सब रजिस्ट्रार से फीड बैक मांगा गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
एक माह में फीड बैक मिलने के बाद सर्किल दर मानकीकरण समिति समीक्षा करेगी। इसके बाद यह नए सर्किल रेट पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। शहर में इस साल सितंबर माह में नए सर्किल रेट लागू हुए थे। इसलिए अब अगले वर्ष सितंबर माह से यह नए रेट लागू किए जाएंगे।
कई जिलों में 18 मीटर तक सर्किल रेट ही तय नहीं थे, क्योकि वहां पर 18 मीटर सड़क पर आवासीय योजना ही नहीं थी। हर जिले के सब रजिस्ट्रार जमीनों के सर्किल रेट के प्रस्ताव तैयार करते थे। इसके बाद जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद सर्किल रेट लागू कर दिए जाते थे। सर्किल रेट में एकरूपता लाने के लिए सर्किल दर मानकीकरण समिति बनाकर प्रस्ताव मांगे गए थे।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। अब प्रदेशभर में सड़कों के हिसाब से जमीन की कीमत के अनुसार प्रतिशत में रेट तय हुए हैं। मकान व दुकान की आरबीसी व आरसीसी निर्माण में एकरूपता रहेगी। अब तीन से छह, छह से 12, 12 से 18, 18 से 30 मीटर सड़क पर रेट लिस्ट के हिसाब से प्रतिशत में सर्किल रेट तय किए गए हैं।
समिति के सदस्य व एआइजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि एकरूपता के तैयार सर्किल रेट की सूची सभी जिलों में भेज दी गई है। सर्किल रेट की मानकीकृत सूची पर फीड बैक मांगा गया है। कहा गया है कि अपने यहां की स्थिति के अनुसार तय प्रारूप पर फीड बैक दिया जाए। सभी रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र की जमीन, दुकान, मकान के सर्किल रेट पर फीड बैक तैयार करने लगे हैं।
फीड बैक तैयार करने के बाद सर्किल दर मानकीकरण समिति समीक्षा करेगी। एआइजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन कानपुर, बरेली, चित्रकूटधाम मंडल के जिलों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद जरूरत पर ही आंशिक संशोधन होगा।उनका कहना है कि जिस जिले में इस वर्ष जिस माह में सर्किल रेट लागू किए गए थे, अगले वर्ष उसी माह से यह एकरूपता वाले सर्किल रेट लागू होंगे।
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