कोर्ट के निर्णय के बाद अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश गोयल की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की रकम में से 40 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। कोर्ट के निर्णय के बाद अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला शासाकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 2017 में भारत मेट्रीमोनियल साइट से पीड़िता को फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। फोन में बातचीत होने के बाद आरोपित ने पसंद करने व शादी करने की बात कही। 27 अगस्त 2018 से 25 जून 2019 के बीच आरोपित ने शादी का झांसा देकर विभिन्न स्थानों पर ले जाकर मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। बाद में छह माह मांगने के बाद शादी के लिए मना कर दिया।
इसके बाद दो दिसंबर 2019 को थाना बनभूलपुरा में आरोपित मोहम्मद अकरमुल हक पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी फ्लोर गली हनुमान गली, तिक इन्कलेव पश्चिमी दिल्ली के विरुद्ध धारा-376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोप साबित करने के लिए आठ गवाह पेश किए। डीजीसी ने कोर्ट को बताया कि आरोपित फोन पर बातचीत होने के छह माह बाद हल्द्वानी आया और शादी की बात की।
इसके बाद शादी का झांसा देकर हल्द्वानी के होटलों में शारीरिक संबंध बनाता रहा, शादी का झांसा देकर दिल्ली भी बुलाया तो पीड़िता के घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पीड़िता ने शुरुआत में शारीरिक संबंध की अनुमति इसलिए दी कि आरोपित शादी करेगा लेकिन शादी नहीं की और एक माह बाद घर भेज दिया कि कोर्ट मैरिज करेगा। उसने पुलिस के कहने पर छह माह का समय दिया लेकिन फिर फोन पर बातचीत भी बंद कर दी। अभियुक्त को मंगलवार को कोर्ट ने धारा-376 (दो)एन के तहत दोषी करार दिया था, गुरुवार को सजा सुनाई गई। |