प्रतीकात्मक चित्र।
जागरण संवाददाता, आगरा। ऐसे पेंशनर जिन्होंने अभी तक बैंक या फिर मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) कार्यालय में जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है। वह देर न करें, किसी भी कार्य दिवस में जीवित प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।
प्रमाण पत्र आनलाइन भी भरकर भेजा जा सकता है। प्रमाण पत्र जमा न कराने पर दिसंबर में पेंशन नहीं मिलेगी। सीटीओ कार्यालय ने जिले के 111 सरकारी विभागों के अध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
संबंधित विभागों में जो भी पेंशनर हैं। इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। 31 हजार में दो हजार पेंशनर की पेंशन रुक चुकी है। इसमें सबसे अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर हैं।
इस माह 31 हजार में 29 हजार पेंशनरों को पेंशन जारी हुई है। दो हजार पेंशनरों को सितंबर और अक्टूबर में जीवित प्रमाण पत्र देना था। मगर, पेंशनर द्वारा प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया। न ही इसकी कोई भी सूचना दी गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि पेंशनर साल में कभी भी जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। खासकर वह जिस माह सेवानिवृत्त होते हैं। उस माह की तिथि को भी चुन सकते हैं।
मगर, सबसे अधिक जीवित प्रमाण पत्र नवंबर में जमा होते हैं। नवंबर में आठ हजार से अधिक प्रमाण पत्र जमा हो गए हैं। प्रमाण पत्र का सत्यापन कर पेंशन जारी करने के निर्देश भी हो गए हैं।
बड़ी संख्या में पेंशनर हैं, जिन्होंने अभी तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। प्रमाण पत्र बैंक शाखा कार्यालय या फिर कोषागार कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। प्रमाण पत्र जमा न कराने पर ऐसे पेंशनरों की दिसंबर में पेंशन रिलीज नहीं होगी।
जिले में 31 हजार में 29 हजार पेंशनरों को नवंबर में पेंशन जारी की गई है।
जांच के लिए घर पहुंचेगी टीम
अगर कोई पेंशनर चलने फिरने में असमर्थ हैं। गंभीर रूप से बीमार हैं। ऐसे स्थिति में उनके स्वजन को कोषागार कार्यालय में इसकी जानकारी देनी होगी। प्रार्थना पत्र पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कोषागार की टीम जांच के लिए घर पहुंचेगी। |