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UP Panchayat Election: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दिल्ली से मंगाए जाएंगे 1.02 करोड़ मतपत्र, चुनाव खर्च में हुई वृद्धि

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जागरण संवाददाता, देवरिया। अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य तथा प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव में कुल एक करोड़, दो लाख, 29 हजार, छह सौ मतपत्रों की आवश्यकता होगी। यह सभी मतपत्र इस माह के अंत तक उपलब्ध हो जाएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मतपत्र लाने की जिम्मेदारी उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य को सौंपी गई है। वे 27 नवंबर को दिल्ली रवाना होंगे और दो दिसंबर तक मतपत्र लेकर लौट आएंगे। मतपत्रों को कोआपरेटिव सभागार में सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र का रंग सफेद होगा, जिनकी संख्या 13.03 लाख होगी।

प्रधान पद के लिए हरे रंग के 29 लाख 74 हजार 900 मतपत्रों की जरूरत होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग के 28 लाख 84 हजार 900 मतपत्रों की व्यवस्था की जाएगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग के 30 लाख 66 हजार 800 मतपत्र तैयार किए जाएंगे।

चुनाव लड़ने वालों को करनी होगी जेब ढीली
इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को पिछली बार की तुलना में अधिक खर्च उठाना पड़ेगा। वर्ष 2015 के बाद अब नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय सीमा तीनों में वृद्धि की गई है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अमरेश कुमार के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रुपये, जमानत धनराशि 800 रुपये, अधिकतम व्यय सीमा 10 हजार रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला के लिए नाम निर्देशन पत्र का 100 रुपये, जमानत राशि 400 रुपये, अधिकतम व्यय सीमा 10 हजार रुपये है। प्रधान के लिए निर्देशन पत्र 600 रुपये, जमानत राशि 3000 रुपये, व्यय सीमा 1.25 लाख रुपये रहेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला के लिए निर्देशन पत्र 300 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये, व्यय सीमा 1.25 लाख रुपये होगी।  

सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए निर्देशन पत्र 600 रुपये, जमानत राशि 3000 रुपये, उम्मीदवारों की व्यय सीमा एक लाख रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला के लिए निर्देशन पत्र 300 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये, उम्मीदवारों की व्यय सीमा एक लाख रुपये होगी।  

सदस्य जिला पंचायत के लिए निर्देशन पत्र 1000 रुपये, जमानत राशि 8000 रुपये, व्यय सीमा 2.50 लाख रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला के लिए निर्देशन पत्र 500 रुपये, जमानत राशि 4000 रुपये, व्यय सीमा 2.50 लाख रुपये होगी।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्देशन पत्र 2000 रुपये, जमानत राशि 10 हजार रुपये, व्यय सीमा 3.50 लाख रुपये, एससी, एसटी व महिला के निर्देशन पत्र का मूल्य 1000 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये, व्यय सीमा 3.50 लाख रुपये रहेगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशन पत्र 3000 रुपये, जमानत राशि 25 हजार रुपये, व्यय सीमा सात लाख रुपये, एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं के लिए निर्देशन पत्र 1500 रुपये, जमानत राशि 12500 रुपये, व्यय सीमा सात लाख रुपये होगी।
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