जागरण संवाददाता, रायबरेली। पुलिस से अभद्रता के मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती को न्यायालय ने फरार घोषित किया है। न्यायालय ने उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। इस पर पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को पेशी में वह फिर नहीं आए तो कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित करते हुए पुन: गैरजमानती वारंट जारी किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अब अगली पेशी 13 नवंबर को होगी।वर्ष 2021 में पुलिस से अभद्रता के साथ ही अन्य आरोपों में पुलिस ने सोमनाथ भारती के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में शुरू हुई। पूर्व मंत्री पर आरोप तय होने हैं, लेकिन वे हाजिर नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने कहा कि पत्रावली से स्पष्ट है कि आरोपित की ओर से जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व में उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। उसकी तामीली भी हो चुकी है। इसके बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अब आरोपित के विरुद्ध न्यायाधीश डा. विवेक कुमार ने पुन: गैरजमानती वारंट व 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की है। |