जागरण संवाददाता, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। उत्तर प्रदेश खाद तथा ग्रामोद्योग अधिकारी अमिता श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार और परंपरागत कारीगरों को विभिन्न उद्योगों के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज राज्य सरकार ब्याज उपादान के रूप में वहन करेगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को पूंजीगत ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।  
 
इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के युवक-युवतियां उठा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रति की हार्ड कापी कार्यदिवसों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 44-आमघाट सहकारी कालोनी में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। |   
                
                                                    
                                                                
        
 
    
                                     
 
 
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