जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत ने युवक की हत्या में आरोपित दो सगे भाईयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात नवंबर 2020 को रायवाला थाना क्षेत्र स्थित प्रतीनगर डांडी निवासी मनीष के साथ पड़ोसी अभिषेक उर्फ काकू और अभय उर्फ काली ने मारपीट की थी। विवाद घर के पास नाली साफ करने के दौरान हुए मामले से जुड़ा था।  
 
मनीष की पत्नी नीतू की तहरीर पर रायवाला पुलिस ने 12 नवंबर को मारपीट की धारा में दोनों आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपितों पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई थी। अस्पताल में भर्ती घायल मनीष की 17 अप्रैल 2021 को मौत हो गई।  
 
पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा में जोड़ी गई। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने आरोपित अभिषेक उर्फ काकू व अभय उर्फ काली को हत्या का दोषी पाया। जिसके बाद अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  
 
उपचार के दौरान हुई थी मृत्यु   
 
पीड़ित पक्ष की ओर से पहली तहरीर 12 नवंबर को दी गई थी। जिसमें बताया गया था कि सात नवंबर को रात करीब 11 बजे दो युवकों ने वादिनी के पति के साथ मारपीट की और आरोपितों के नाम काकू और काली बताए। इसके बाद वादिनी नीतू ने एक और तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि जब उनके पति घर के सामने वाली गली साफ कर रहे थे तब पड़ोसी काकू और काली ने मारपीट की और उनके पति का सिर दीवार पर मारा। उनके पति कोमा में चले गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की ओर से नया आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अदालत ने मामले में फैसला सुना दिया है। |   
                
                                                    
                                                                
        
 
    
                                     
 
 
 |