वोटर आइडी नहीं होने पर वैकल्पिक 12 दस्तावेज में से किसी एक का कर सकेंगे उपयोग। सांकेतिक तस्वीर  
 
  
 
जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर जिलान्तर्गत सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र न होने पर 12 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्यता दी गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के लिए, मतदाता को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) या इनमें से किसी एक मूल फोटो पहचान दस्तावेज (पहचान पत्र) को प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।  
 
हालांकि चुनाव के दिन मतदान करने में सक्षम होने के लिए मतदाता सूची में नाम की उपस्थिति भी एक शर्त है। यानी वोटर का मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है।  
ये दस्तावेज होंगे मान्य  
  
 - आधार कार्ड 
 
  - मनरेगा जॉब कार्ड 
 
  - बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक 
 
  - श्रम मंत्रालय-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 
 
  - ड्राइविंग लाइसेंस 
 
  - पैन कार्ड 
 
  - राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त (आरजीआइ) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 
 
  - भारतीय पासपोर्ट 
 
  - फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़ 
 
  - केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 
 
  - सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र 
 
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड 
 
    
 
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