विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी व उनकी बीवी रूमाना परवीन का वैवाहिक विवाद आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाई कोर्ट ने सुलह केंद्र भेजा है। सेंटर से तीन महीने में रिपोर्ट मांगी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोर्ट ने याची सांसद मोहिबुल्लाह को आदेश दिया है कि वह सेंटर में 55 हजार रुपये चार हफ्ते में जमा कराएं, इसमें 50 हजार रुपये विपक्षी को हाजिर होने पर दिया जाएगा, शेष पांच हजार सेंटर में जमा रहेगा। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने यह आदेश दिया है।
सांसद मोहिबुल्लाह ने पुनरीक्षण याचिका में अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत आगरा के आदेश की वैधता को चुनौती दी है। धारा 127 सीआरपीसी के अंतर्गत थाना सदर बाजार आगरा में दर्ज मामले में एक अप्रैल 2024 को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग याचिका में की गई है।
कोर्ट ने नियमित गुजारा भत्ते का भुगतान जारी रखने का निर्देश देते हुए बकाया वसूली पर रोक लगा दी है। स्पष्ट किया है कि यदि याची शौहर, आदेश का पालन नहीं करता तो यह आदेश अवधि बीतने पर स्वयं समाप्त हो जाएगा।
याची ने कहा, वह शांतिपूर्ण समझौते से विवाद का हल चाहता है। इसलिए मामला हाईकोर्ट के सुलह केंद्र भेजा जाए। विपक्षी (बीवी) को आने पर 50 हजार रुपये देने के लिए वह तैयार हैं। |