search

32.25 लाख की साइबर ठगी में बीए के छात्र को सशर्त नियमित जमानत, जज ने कहा-जेल में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा

Chikheang 2025-10-28 18:24:17 views 1248
  

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिमांशु सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला।



जागरण संवाददाता, पंचकूला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिमांशु सिंह की अदालत ने 32.25 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार बीए द्वितीय वर्ष के छात्र शुभम कुमार को सशर्त नियमित जमानत दे दी है। दलीलें सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाते समय कि आरोपित को जेल में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बता दें कि पंजाब के अबोहर में डीएवी कॉलेज का छात्र है। अदालत ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के तहत दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में पंचकूला के अमरावती एन्क्लेव निवासी नरेश रोहिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि वे पुणे की फैंटम बाइक्स में मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने फेसबुक विज्ञापन “टाप्स स्टाक इनवेस्टमेंट स्ट्रेटजी” के जरिये उन्हें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में निवेश का झांसा देकर 32.25 लाख रुपये की ठगी की गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि शुभम कुमार कथित रूप से कुछ बैंक खातों की जांच व खुलवाने में प्रति खाता 10 हजार रुपये के बदले मदद करता था। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि छात्र न तो शिकायतकर्ता से मिला और न ही किसी ठगी में शामिल रहा। अदालत ने कहा कि आरोपित 19 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है और 23 सितंबर को चालान दाखिल किया जा चुका है। उसे जेल में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए अदालत ने छात्र को 70 हजार रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के जमानतदार पर नियमित जमानत मंजूर की।
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Previous / Next

Previous threads: casino paris Next threads: casino royale online play
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
157953