दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित IRCTC घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। इसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय किए।  
 
  
 
यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) के दो होटलों को चलाने के ठेके एक प्राइवेट कंपनी को देने में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए।  
 
  
 
लालू ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।  
 
  
 
  
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इससे पहले 24 सितंबर को अदालत ने आरोप तय करने के अपने आदेश के लिए सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।  
 
  
 
क्या है IRCTC घोटाला?  
 
  
 
यह मामला 2004 से 2009 के बीच UPA सरकार में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के दो होटलों के मेंटेनेंस ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि IRCTC के दो होटलों, BNR रांची और BNR पुरी, के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर की प्राइवेट कंपनी सुजाता होटल को दिया गया था।  
 
  
 
CBI का आरोप है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के जरिए तीन एकड़ बेशकीमती जमीन मिली थी। इस प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बोली प्रक्रिया में भी कथित तौर पर गड़बड़ियां की गईं।  
 
  
 
यह जमीन किसी बेनामी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड के जरिए ट्रांसफर की गई थी और बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के स्वामित्व वाली लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने इसका अधिग्रहण कर लिया।  
 
  
 
94 करोड़ की जमीन सिर्फ 65 लाख में बेची!  
 
  
 
एजेंसी का आरोप है कि सीधे तौर पर करीब 94 करोड़ रुपए की जमीन कथित तौर पर सिर्फ 65 लाख रुपए में बेच दी गई, जबकि इसका सर्किल रेट 32 करोड़ रुपए था।  
 
  
 
7 जुलाई 2017 को CBI ने लालू के खिलाफ FIR दर्ज की। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव में लालू और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की।  
 
  
 
1 मार्च, 2025 को CBI ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता व अन्य के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली। अभियोजन और बचाव पक्ष की दिन-प्रतिदिन की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  
 
  
 
विशेष लोक अभियोजक (SPP) डी पी सिंह ने CBI के वकील मनु मिश्रा के साथ मिलकर दलील दी थी कि IRCTC के दो होटल रखरखाव ठेकों को एक निजी कंपनी को आवंटित करने में आरोपियों की ओर से भ्रष्टाचार और साजिश हुई थी।  
 
  
 
लालू यादव ने आरोपों से किया इनकार  
 
  
 
सीबीआई ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज मौजूद है।  
 
  
 
दूसरी ओर, लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई कि IRCTC भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कुछ नहीं है और वह इस मामले में बरी होने के हकदार हैं।  
 
  
 
लालू प्रसाद यादव के वकील, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने दलील दी कि लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। टेंडर निष्पक्ष तरीके से अलॉट किए गए थे। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। वह आरोपों से बरी होने के हकदार हैं।  
 
  
 
IRCTC Scam: बिहार चुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका, IRCTC घोटाला और लैंड-फॉर-जॉब्स केस में लालू परिवार पर आरोप तय! |