search

जमानत पर बाहर आए Irfan Solanki ने सीएम योगी पर साधा निशाना, सुनाई जेल में अत्याचार की दास्ता

deltin33 2025-10-9 09:06:01 views 1261
  

जिला अदालत में कोर्ट की तारीख में पेश होने जाते पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी। साथ में विधायक नसीम सोलंकी। जागरण  



जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद से लगातार मीडिया में बयानबाजी कर चर्चा में बने हैं। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में एनकाउंटर का डर बताया फिर जेल में किए जाने वाले अत्याचार की दास्तां सुनाई और अब मुलायम सिंह यादव के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है।
बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित एक इंटरव्यू में इरफान ने कहा कि मुलायम सरकार में योगी जेल गए थे। वो उस समय सुबह चार बजे से पहले उठ जाते थे। नेताजी उनके लिए सुबह चार बजे जेल की बैरक खुलवा देते थे जबकि बैरक खुलने का नियम सुबह छह बजे का था। फिर सुबह छह बजे से लेकर रात आठ तक जब तक जेल बंद नहीं होती थी, तब तक सैकड़ों की संख्या में लोग मिलने के लिए आते थे। नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो चाहते तो इनको भी गोरखपुर से उठाकर झांसी भेज देते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो परिवार वाले थे। अब इरफान के इस बयान के अलग-अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जेल में बंद इंस्पेक्टर ने दी इरफान के खिलाफ गवाही


हाल ही में जेल से रिहा हुए सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी बुधवार को दो मामलों में अदालत में पेश हुए। दोनों ही मामले रंगदारी से जुड़े हैं। जेल में बंद इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा ने कोर्ट के सामने पेश होकर इरफान सोलंकी के खिलाफ गवाही दी, जबकि दूसरे मामले में गवाह न आने से कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बुधवार को एसीजेएम कोर्ट-2 में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े दो मामलों में सुनवाई हुई। एक मुकदमा अकील अहमद ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और मुर्सलीन के खिलाफ रंगदारी की धारा में दर्ज कराया था। इस प्रकरण में विवेचक रहे इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा ने अपने बयान अदालत के सामने दर्ज कराए। सभाजीत मिश्र को पिछले दिनों अखिलेश दुबे से जुड़े आगमन गेस्ट हाउस विवाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इंस्पेक्टर सभाजीत को अखिलेश दुबे का साथी बताया जा रहा है। दूसरा मामला नसीम आरिफ ने रंगदारी व प्लाट पर कब्जे की धाराओं में इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मोहम्मद आसिफ और शब्बर हुसैन को आरोपित बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि, इस मामले में गवाह न आने की वजह से कार्यवाही आगे न बढ़ सकी।

यह भी पढ़ें- कानपुर के बीच बाजार में जबरदस्त विस्फोट, 12 लोग घायल; पुलिस अलर्ट

यह भी पढ़ें- Kanpur Explosion Update: मेस्टन रोड में विस्फोट हादसा या साजिश, दहशत बयां कर रही ये कहानी

यह भी पढ़ें- Kanpur Explosion Update: मेस्टन बाजार विस्फोट की चपेट में आए घायलों के जख्म गंभीर, बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4710K

Credits

administrator

Credits
476507