भारत के सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर 5 मई से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। ये मामले 2019 और 2020 से पेंडिंग हैं और इनमें भारतीय मुस्लिम संघ द्वारा दायर की गई प्रमुख याचिका भी शामिल है। याचिकाओं में उस कानून की वैधता पर सवाल उठाया गया है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देता है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए थे।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल हैं, ने अंतिम बहस के दौर के लिए प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि वह पहले याचिकाकर्ताओं की डेढ़ दिन तक सुनवाई करेगी। उसके बाद केंद्र को अपना जवाब पेश करने के लिए पूरा एक दिन दिया जाएगा। पीठ ने संकेत दिया कि सुनवाई 12 मई तक समाप्त होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए दस्तावेज तैयार रखने को कहा
सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज और लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
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असम की समस्या देश के बाकी हिस्सों से अलग
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि असम और त्रिपुरा से संबंधित विशेष चिंताओं वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले वह कानून के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों की जांच करेगा। अदालत ने कहा कि असम की समस्या देश के बाकी हिस्सों से अलग है, क्योंकि नागरिकता के लिए पहले कट-ऑफ डेट 24 मार्च, 1971 थी, जिसे CAA के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक बढ़ा दिया गया था। ये मामले आखिरी बार 19 मार्च 2024 को एक पीठ के सामने सूचीबद्ध हुए थे। उस समय अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह 2024 के नागरिकता (संशोधन) नियमों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिकाओं पर जवाब दे। यह मांग तब तक के लिए थी जब तक सुप्रीम कोर्ट कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं दे देता।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों के एक समूह द्वारा की गई CAA को प्रभावी बनाने वाले नियमों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया। केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लागू करने के लिए संबंधित नियमों की अधिसूचना जारी की थी। इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करना था, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे।
राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को अपनी मंजूरी देकर इसे कानून बना दिया। नागरिकता संशोधन विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं।
CAA के प्रमुख याचिकाकर्ता कौन हैं?
याचिका दायर करने वालों में IUML, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, RJD नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। इस कानून के पारित होने के बाद से ही यह एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि यह समानता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देना है। |