search

कंगना के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट ने दी 30 अक्टूबर की डेडलाइन

deltin33 2025-10-9 02:36:36 views 1179
  हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती दी गई है।





विधि संवाददाता, शिमला। Kangana Ranaut, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 अक्टूबर को मुद्दे तय किए जाएंगे। इसके पश्चात अदालत द्वारा तय किए गए मुद्दों को साबित करने का दायित्व संबंधित पक्ष पर होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे।



यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने दोनों पक्षों की सहमति से 30 अक्टूबर को मुद्दे तय किए जाने के आदेश जारी किए। इस मामले में कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था।
किन्नौर निवासी ने की है चुनाव रद करने की मांग

जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए उक्त सीट के लिए हुए लोक सभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।


14 मई को सौंपा था नामांकन पत्र

प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई 2024 को लोक सभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली,पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया।


15 मई को अस्वीकार कर दिया था नामांकन

15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे परंतु उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इंकार करते हुए उसे बताया गया कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नाे ड्यू सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है।



यह भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश: BJP का एक सैल बनाता है मुझे बदनाम करने की रणनीति, CM सुक्खू ने दाड़लाघाट की घटना पर तोड़ी चुप्पी
प्रार्थी का कहना, यह कोई त्रुटि नहीं थी

प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया। प्रार्थी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाता तो संभवतः वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता। प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सके।



यह भी पढ़ें- शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के सामने लगा सजावटी पौधा उखाड़ा, सीएम सुक्खू ने दिए जांच के आदेश
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4510K

Credits

administrator

Credits
459365

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com