Bihar Ban Open Meat Sale: बिहार में अब खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जी हां, बिहार में भी मीट की बिक्री पर उत्तर प्रदेश की तरह ही कड़े नियम लागू होने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि अब पूरे राज्य में मीट की खुली बिक्री की इजाजत नहीं होगी। सिन्हा के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ लाइसेंस वाले दुकानदार ही मीट बेच पाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी सेलर को बिना सही इजाजत के काम करने की अनुमति नहीं होगी।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मीट की खुली बिक्री की अब इजाजत नहीं होगी। सिर्फ लाइसेंस वाले सेलर ही मीट बेच सकते हैं। सभी को नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया से कहा, “सरकार नए नियम बना रही है। उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। किसी भी हालत में खुले में मीट बेचने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ सही ऑथराइजेशन वाले ही मीट बेच पाएंगे।“
उन्होंने नए नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी चेतावनी दी। पिछले साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक जगहों के 500 मीटर के अंदर मीट बेचने पर बैन लगा दिया था। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को इस आदेश सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। सिन्हा के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की पु्ष्टि की है।
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सिंह ने मंगलवार को कहा, “राज्य सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा। यह सराहनीय कदम है, मैं विजय बाबू को धन्यवाद देता हूं। खुले में मीट काटना और बेचना प्रतिबंधित किया गया, यह स्वागत योग्य कदम है। मैं डीएम से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह पर्यावरण के खिलाफ है। स्वच्छता के खिलाफ है। विजय बाबू ने सराहनीय कदम उठाया है।“
कार्रवाई की चेतावनी
बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार (16 फरवरी, 2026) को कड़े शब्दों में कार्रवाई की चेतावनी दी। ABP न्यूज के मुताबिक, आदेश का उल्लंघन करने वालों को 5,000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सरकार की ओर से इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
यूपी में लागू है सख्त नियम
बता दें कि उत्तर प्रदेश में मीट की खुली बिक्री को लेकर पहले से ही कड़े नियम लागू हैं। योगी सरकार के निर्देशों के अनुसार, किसी भी दुकान के बाहर खुले में मीट दिखाना या टांगना पूरी तरह से बैन है। दुकान मालिकों के लिए यह जरूरी है कि वे दुकान के सामने गहरे रंग के कांच के पैनल या मोटे पर्दे लगाएं। ताकि सड़क पर चल रहे लोगों की नजर से मीट दूर रहे।
इसके अलावा, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसी भी धार्मिक जगह या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के 50 से 100 मीटर के अंदर कोई भी मीट की दुकान चलाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ वही दुकानदार मीट बेच सकते हैं जिनके पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट (FSSAI) और लोकल म्युनिसिपल बॉडी से वैलिड लाइसेंस हैं।
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इन नियमों के मुताबिक दुकान के अंदर साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। इसमें पानी निकलने की सही व्यवस्था और कचरे का सुरक्षित डिस्पोजल शामिल है। उत्तर प्रदेश में बेचने वाले मीट का कचरा सड़क पर या खुली नालियों में नहीं फेंक सकते। गैर-कानूनी बूचड़खाने पूरी तरह से बैन हैं। सिर्फ ऑथराइज्ड बूचड़खाने ही सर्टिफाइड मीट दे सकते हैं। इन नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना, दुकान सील होना और लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। |