गाहलड़ी पंचायत की याचिका के बारे में जानकारी देते हुए।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य भर में फैली सभी 85 साइट्स पर माइनिंग पर रोक लगा दी है। यह रोक गुरदासपुर जिले के गांव गाहलड़ी की पंचायत के दरिया से रेत निकालने की टेंडरिंग प्रक्रियां पर विरोध जताने को लेकर दिए गए आवेदन के तहत लगाई गई है। यह आदेश एनजीटी के नई दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच ने पास किया है। ज्ञात रहे कि इन साइट्स की पहचान पिछले साल पंजाब डिपार्टमेंट आफ वाटर रिसोर्सेज ने की थी।
यह रोक अगले आदेशों तक लागू रहेगी। काबिलेगौर रहे कि एनजीटी एक कानूनी ज्यूडिशियल बाडी है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और फारेस्ट कंजर्वेशन पर फोकस करती है। इन साइट्स पर दरिया से रेत निकालने और माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार ने हाल ही में टेंडर जारी किए थे। गाहलड़ी पंचायत के वकील ने दलील दी थी कि चूंकि रेत-बजरी निकालने का काम कमर्शियल मकसद के लिए है, इसलिए इसके लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की जरूरत है।
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रेत-बजरी निकालने का काम शुरू नहीं होगा
यह भी कहा गया कि गांव दरिया से नीचे है और अगर रेत-बजरी निकाली गई, तो गांव की जमीन पर बुरा असर पड़ेगा। एनजीटी से फैसला सुनाया है कि हालांकि टेंडर का काम आगे बढ़ेगा, लेकिन रेत-बजरी निकालने का काम शुरू नहीं होगा। वकील ने पर्यावरण के नियमों के पालन से जुड़ा मुद्दा भी उठाया था। यह आदेश गांव वालों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछले साल अगस्त और सितंबर में राज्य में बाढ़ के दौरान गैर-कानूनी माइनिंग के कारण जमीन का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था।
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माइनिंग से गांव वालों को झेलना पड़ा नुकसान
पूर्व सरपंच गुरपाल सिंह, सतनाम सिंह, सुखदेव सिंह आदि ने एनजीटी के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि दरिया से लगातार माइनिंग के कारण आस-पास के गांवों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले दिनों आई बाढ़ के दौरान भी माइनिंग के कारण इलाके की खेती जमीनों का काफी नुकसान हुआ था।
इस जगह पर माइनिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। वहीं इलाके का दौरा करने पहुंचे तहसीलदार दलविंदर सिंह ने बताया कि एनजीटी की ओर से माइनिंग पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद काम बंद पड़ा है। वह लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। अगर कोई माइनिंग करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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