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रेल यात्रीगण ध्यान दें... अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए बदले टिकट रिफंड नियम

Chikheang 1 hour(s) ago views 520
  

अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में कंफर्म टिकट ट्रेन प्रस्थान के आठ घंटे पहले तक ही रद कराए जा सकेंगे।



जागरण संवाददाता, धनबाद। Amrit Bharat and Vande Bharat Sleeper Trains Get New Refund Rulesरेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर जैसी नई श्रेणी की प्रीमियम ट्रेनों के लिए टिकट रिफंड नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से गजट अधिसूचना जारी की गई है। नए नियम 16 जनवरी से प्रभावी हो चुके हैं। संशोधित प्रावधानों को \“रेल यात्री टिकट रद्दीकरण एवं किराये का प्रतिदाय संशोधन नियम 2026\“ नाम दिया गया है।
मेल-एक्सप्रेस और प्रीमियम ट्रेनों के मौजूदा नियम

राजधानी, शताब्दी, दुरंतो सहित अन्य मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में कंफर्म टिकट ट्रेन प्रस्थान के चार घंटे पहले तक रद कराए जा सकते हैं। आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकटों को ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक रद कराने पर नियमानुसार रिफंड का प्रावधान है। तय समय सीमा से एक मिनट भी देरी होने पर रिफंड नहीं मिलता।
अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर के लिए सख्त प्रावधान

नई अधिसूचना के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में कंफर्म टिकट केवल ट्रेन प्रस्थान के आठ घंटे पहले तक ही रद कराए जा सकेंगे। यदि यात्री आठ घंटे पहले तक टिकट रद नहीं कराते हैं या ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो टिकट की पूरी राशि जब्त हो जाएगी।



रेलवे ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय से एक मिनट की भी देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी यदि आठ घंटे की सीमा में एक मिनट भी कम हुआ, उदाहरण के लिए सात घंटे 59 मिनट बचे हों, तो रिफंड की राशि शून्य मानी जाएगी।   
कटौती के नए नियम


  • ट्रेन प्रस्थान समय से 72 घंटे पहले टिकट रद कराने पर कुल किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा।

  • ट्रेन प्रस्थान के 72 घंटे से आठ घंटे पहले तक टिकट रद कराने पर 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

  • ट्रेन प्रस्थान के आठ घंटे से एक मिनट बाद टिकट रद कराने पर कोई भी राशि वापस नहीं मिलेगी।

यात्रियों के लिए अहम सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा निरस्त करने की स्थिति में समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। खासकर अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रिफंड नियम पहले की तुलना में अधिक सख्त कर दिए गए हैं।

समय पर टिकट रद न कराने से यात्रियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नए नियमों का उद्देश्य प्रीमियम ट्रेनों में सीटों के बेहतर प्रबंधन के साथ अंतिम समय की रद्दीकरण प्रवृत्ति पर रोक लगाना बताया जा रहा है।
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