PF Withdraw Rule: पीएफ अकाउंट से कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा, समझिए क्या कहता है EPFO का नियम
नई दिल्ली। PF Withdrawal Rule: सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालना अक्सर कन्फ्यूजिंग और धीमा होता था। कई लोगों को नियम समझने में दिक्कत होती थी, और छोटी-मोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से क्लेम अक्सर रिजेक्ट हो जाते थे। इस प्रोसेस को आसान बनाने के मकसद से एक बड़े कदम में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने विड्रॉल फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव किया है, जिससे PF के पैसे निकालने के नियमों को काफी आसान बना दिया गया है।
बहुत से लोगों जरूरत पड़ने पर पीएफ का पैसा निकालते हैं। लेकिन वह पूरी राशि नहीं निकाल सकते है। 2025 में EPFO ने पीएफ निकासी में कई बड़े बदलाव किए थे। आइए जानते हैं कि आप कब 100% पैसा अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं।
PF क्लेम प्रोसेस हुआ आसान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO Withdrawal Rule) ने पैसे निकालने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है, और बेरोजगारी और अन्य वास्तविक जरूरतों के दौरान फंड तक ज्यादा पहुंच की अनुमति दी है। क्लेम प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे कागजी कार्रवाई कम हुई है और देरी में कमी आई है।
क्या हैं PF निकालने के नियम?
पीएफ निकासी के नए नियमों के तहत आप 75 फीसदी राशि का पूरा 100% निकाल सकते हैं। आपको 25 फीसदी राशि छोड़नी पड़ेगी।
यानी EPFO ने यह भी सुनिश्चित किया है आपके पीएफ खाते में कम से कम 25 फीसदी राशि बनी रहे ताकि आपको रिटायरमेंट में इसका फायदा मिल सके।
नियम नौकरी जाने की स्थिति में भी राहत देते रहते हैं। जो सदस्य बेरोजगार हो जाते हैं, वे अपने कुल PF बैलेंस का 75% तक तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि बाकी रकम एक साल बाद बची हुई रकम निकाल सकते है। अगर उन्हें दोबारा नौकरी नहीं मिलती है।
PF Withdrawal Rule: किस स्थिति में कितना निकाल सकते हैं पैसा?
PF Withdrawal Rule | | विड्राल लिमिट | 100% तक निकासी संभव, 25% बैलेंस अनिवार्य | | निकासी के उद्देश्य | सिर्फ 3 में समाहित; आवश्यक, आवास, विशेष परिस्थितियां | | सर्विस पीरियड | अब सिर्फ 12 महीने यानी एक साल | | निकासी कितनी बार | शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार | | जरूरी डॉक्यूमेंट्स | अब स्वयं घोषणा (Self-declaration) काफी | | फाइनल सेटलमेंट | अब 12 महीने बाद (PF), पेंशन के लिए 36 महीने | | डिजिटल ट्रांसफर | अब UAN + आधार से ऑटोमेटिक | | प्रोफाइल अपडेट | आधार और उमंग ऐप से डिजिटल अपडेट | | ऑटो क्लेम सेटलमेंट | अब ₹5 लाख तक की सीमा | | न्यूनतम बैलेंस नियम | 25% राशि अनिवार्य रूप से खाते में रहेगी | | पेंशन निकासी | अब 36 महीने बाद |
कुछ खास स्थितियों में पूरा पैसा निकालना भी मुमकिन है, जैसे 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट, परमानेंट डिसेबिलिटी, छंटनी, वॉलंटरी रिटायरमेंट या विदेश में परमानेंट शिफ्ट होना। वहीं, अब अपने पीएफ अकाउंट से पूरी की पूरी राशि रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष होती है। रिटायर होते ही आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
Source- EPFO
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