अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल की सजा।- सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आठ साल पुराने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या तीन भावना गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी नवाजिस को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह मामला 20 फरवरी 2017 का है, जब नागफनी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्वजन के अनुसार, छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की और बाद में उसे बरामद कर लिया। छानबीन में पता चला कि छात्रा को अमरोहा के मोहल्ला न्यारियान निवासी नवाजिस बहला-फुसलाकर ले गया था।
जांच में छात्रा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित पर अपहरण के साथ-साथ पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दीं। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नवाजिस को दोषी माना और उसे दस साल की सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।
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