मधेपुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर कार्रवाई। फाइल फोटो
संवाद सहयोगी, मधेपुरा। मधेपुरा नगर परिषद ने शहर को साफ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम ठोस उठाया है। इसी क्रम में नगर परिषद द्वारा छापेमारी अभियान शुरू किया गया है।
इस अभियान के तहत सोमवार को नगर परिषद की टीम ने शहर के कर्पूरी चौक स्थित आजाद इंटरप्राइजेज में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकान से लगभग तीन सौ किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां बरामद की गई।
नगर परिषद की टीम ने सभी प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर लिया। इसके साथ ही आजाद इंटरप्राइजेज के संचालक पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है सिंगल यूज प्लास्टिक
नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यह प्लास्टिक न तो आसानी से नष्ट होता है और न ही इसका सही तरीके से निपटान हो पाता है। इसके कारण मिट्टी, पानी एवं हवा सभी प्रदूषित हो रहे हैं।
प्लास्टिक की थैलियां खाने-पीने की चीजों के साथ शरीर में पहुंचकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक से केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों एवं पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंचता है।
कई बार जानवर कचरे में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है। वहीं नदियों एवं नालों में फेंका गया प्लास्टिक, पानी को गंदा कर रहा है, जो जलजीवों के लिए खतरा बन रहा है।
दुकानदारों व व्यापारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने कहा कि इन्हीं सभी कारणों से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है। नगर परिषद द्वारा शुरू किया गया यह छापेमारी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों व व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब भी लोग बाजार खरीदारी करने के लिए निकलें, तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला जरूर लेकर जाएं। इससे प्लास्टिक के उपयोग को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
यदि किसी दुकानदार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की थोक या खुदरा बिक्री की जाती है, तो इसकी सूचना नगर परिषद को दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। |
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