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पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत पर सुनवाई 17 जनवरी को, 10 दिसंबर से देवरिया जेल में हैं बंद

Chikheang Yesterday 19:57 views 881
  



विधि संवाददाता, देवरिया। धोखाधड़ी के मामले मे 10 दिसंबर से जिला कारागार देवरिया में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के जमानत की सुनवाई 17 जनवरी को जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में होगी। सोमवार को अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के अग्रिम जमानत की सुनवाई भी टल गई।

वर्ष 1999 में एसपी रहते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम में हेराफेरी करके औद्योगिक प्लाट आवंटित कर लिया था। जिसके विरुद्ध लखनऊ तालकटोरा के रहने वाले संजय शर्मा ने देवरिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित अमिताभ ठाकुर को एसआईटी ने गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर के जमानत को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने निरस्त कर दिया था। आरोपित के अधिवक्ता ने सोमवार को जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत में अमिताभ ठाकुर का जमानत याचिका दाखिल करते हुए यथाशीघ्र सुनवाई की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी तलब करते हुए 17 जनवरी की तिथि नियत कर दी। वहीं अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत की सुनवाई भी 17 जनवरी के लिए स्थगित कर दी गई।

यह भी पढ़ें- पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर से मारपीट के आरोप में CJM ने कोतवाली से मांगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई की तारीख तय
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