search

डिफेसमेंट केस में पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, क्लोजर रिपोर्ट के बाद याचिका खारिज

LHC0088 2026-1-7 19:57:27 views 633
  

डिफेसमेंट के आरोपों से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (डिफेसमेंट) के आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत का निस्तारण कर दिया है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और पुलिस की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है।
अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान लिया

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि द्वारका साउथ थाना पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद चार दिसंबर को क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने भी यह स्वीकार किया है कि प्राथमिकी दर्ज हो जाने के बाद उसकी शिकायत में मांगी गई राहत पूरी हो चुकी है।

यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी मर्डर केस में नया मोड़, BJP सांसद दुष्यंत गौतम के खिलाफ पोस्ट पर हाई कोर्ट की रोक

अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वह क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय, जैसे विरोध याचिका दायर कर सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने शिकायत का निस्तारण कर दिया।
2019 में होर्डिंग लगाने का है मामला

इससे पहले अदालत ने द्वारका साउथ थाना प्रभारी को निर्देश दिया था कि वह सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग लगाए जाने को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मानते हुए संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत प्राथमिकी दर्ज करे। मामला वर्ष 2019 में द्वारका इलाके में कई स्थानों पर बैनर और होर्डिंग लगाए जाने से जुड़ा है।

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद AAP नेता सौरभ भारद्वाज की खुली चुनौती, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में किए गए पोस्ट पर बवाल
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1610K

Credits

Forum Veteran

Credits
164801