इंटरव्यू के लिए महिला को बुलाया और की घिनौनी हरकत। अब भुगतेगा सजा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आठ साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में जिला अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला बठिंडा निवासी अशोक कुमार है।
अशोक के खिलाफ अप्रैल 2018 को सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 420 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दोषी पर अदालत ने 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। उस पर नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप थे।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह नौकरी की तलाश में थी। उसने कई वेबसाइट पर अपना बायोडेटा भी भेजा था। उसे कई फोन भी आ रहे थे। एक कंपनी से उसे फोन आया और उसे सात-आठ हजार रुपये महीना सेलरी का ऑफ दिया गया।
इंटरव्यू के लिए उसे सेक्टर-35 बुलाया गया। वहां उसकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई। उसने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो पता लगा कि उस शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
उसने पीड़िता को पहले तो चुप रहने के लिए 25-30 हजार रुपये महीना सेलरी का लालच दिया। फिर उसे चोरी के केस में फंसाने की धमकियां देने लगा। ऐसे में पीड़िता ने दोषी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। |
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