जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम दिल्ली (MCD) को राजधानी के पार्कों और शाही जामा मस्जिद के आसपास कथित अतिक्रमण के मामले में दो महीने के भीतर विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एमसीडी के कई पार्कों और जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सर्वे के दौरान यदि किसी भी तरह का अवैध या अनधिकृत निर्माण पाया जाता है, तो नगर निगम कानून के तहत तत्काल और उचित कार्रवाई करे।
कोर्ट ने एमसीडी को ये निर्देश दिए
- पार्कों की जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर हुए सभी निर्माणों की स्थिति का फील्ड सर्वे किया जाए।
- जामा मस्जिद परिसर के आसपास के इलाकों को भी सर्वे के दायरे में लिया जाए।
- सर्वे की रिपोर्ट दो महीने के भीतर अदालत में दाखिल की जाए।
- अवैध निर्माण मिलने पर संबंधित नियमों और कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।
जनहित याचिका में कहा गया था कि एमसीडी के कई पार्कों पर धीरे-धीरे कब्जा कर लिया गया है और कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं।
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