फरीदाबाद के डीग गांव में दो पक्षों के बीच संघर्ष। जागरण
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद के डीग गांव में पुरानी रंजिश के चलते रविवार की रात को शराब के ठेके के पास दो पक्षों में हुए विवाद में गोलियां चलीं। दोनों पक्षों के एक-एक युवक को गोली लगी है। दोनों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गांव के रहने वाले जीत सिंह ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते शराब के ठेके पास गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने उसके बेटा जगदीश को घेर लिया और तीन गोली मारी। आरोप पप्पू उर्फ जयवीर सिंह सरपंच, सरपंच का भाई योगेंद्र यादव, सचिन, भोली उर्फ कपिल, राजू यादव का बड़ा बेटा, भारत, कर्मचंद, अंकित, मोहित, विनय, सोनू , छोटू, कालू, पवन उर्फ काई, साहिल उर्फ चिंटू पर लगे हैं।
वहीं, गोली लगने से घायल जगदीश को गंभीर अवस्था में सेक्टर-आठ सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया है। इसी तरह से पप्पू उर्फ जयवीर यादव सरपंच ने बताया कि उसके भाई योगेंद्र यादव को पुरानी रंजिश के चलते शराब के ठेके पास गांव के रहने वाले जगदीश ने गोली मारी है।
बताया गया कि घटना के समय जगदीश के साथ कपिल, मनोज, अजय, लक्ष्मण, नरेश, सौरव, जोगी, जीत, धर्मेंद्र, जीतन, सोनू, महेश, जोगी, रुक्के, रनवीर उर्फ रन्नू, नरवीर, हीतेश, रविंद्र, हरेंद्र व अन्य मौजूद थे। योगेंद्र को गंभीर अवस्था में एसएसबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारने की योजना में संलिप्त रहने के आरोप विक्रम, अजय, नरेंद्र, चरण सिंह, शिवकुमार, प्रीतम, प्रेम पर लगे हैं।
थाना सदर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी समर सिंह का कहना है किसी तरह की घटना दोबारा न घटे, इसे लेकर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हैं।
पंचायती चुनाव की गुटबाजी से जुड़ा है विवाद
गांव में पंचायत की गुटबाजी को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। वर्तमान सरपंच पप्पू उर्फ जयवीर सिंह यादव के खिलाफ थाना सदर में जान लेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज है। इस गंभीर मामले के बाद उसने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत गया, जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत वह व्यक्ति पंचायती राज के पंच-सरपंच, पंचायती समिति और जिला परिषद सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसके खिलाफ अपराध की संगीन धाराओं के तहत किसी थाने में मामला दर्ज हो।
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गांव के ही रहने वाले अजय सिंह ने सरपंच के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट मामला दायर कर दिया। हाई कोर्ट की दो न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसे पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए उपायुक्त को सरपंच को बर्खास्त करने के आदेश दे दिए। हाई कोर्ट के आदेश पर उपायुक्त ने सरपंच को बर्खास्त कर दिया। फिलहाल गांव में कार्यवाहक सरपंच के रूप में बहुमत का पंच काम-काज संभाल रहा है।
पुलिस पीआरओ के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने एक पक्ष के मोहित और अंकित को, जबकि दूसरे पक्ष के लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों के आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट व शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। |