जिले की सभी 14 विस सीटों पर मतदान 6 नवंबर को, 10 से 17 तक करें नामांकन  
 
  
 
  
 
जागरण संवाददाता, पटना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा की तारीखें जारी कर दी है। प्रदेश में दो चरण 6 व 11 नवंबर को मतदान होगा। राजधानी पटना में चुनाव की बात करें तो यहां की कुल 14 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होंगे। इन सीटों में बख्तियारपुर, बांकीपुर, बाढ़, बिक्रम, दानापुर, दीघा, फतुहा, कुम्हरार, मनेर, मसौढ़ी (SC), मोकामा, पालीगंज, पटना साहिब, और फुलवारी (SC) शामिल हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
इसके लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 17 नवंबर तक नामांकन करा सकेंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन फार्मों की स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिले की सभी सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त होगी।  
 
  
 
यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने सोमवार को दी। डीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएंगी। शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की उदासीनता दूर करने के लिए आने वाले दिनों में कई नई पहल की जाएंगी।  
 
  
आदर्श आचार संहिता लागू, 24 घंटे में अनुपालन नहीं तो होगी कार्रवाई  
 
  
 
  
 
जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने कहा कि शाम चार बजे आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह 16 नवंबर तक लागू रहेगी। राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, सरकारी कर्मियों के साथ यह आमजन पर भी लागू होता है। 24 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन को हटाना अनिवार्य है अन्यथा संबंधित दल के जिलाध्यक्ष-सचिव पर कार्रवाई की जा सकती है।  
 
सरकारी कार्यालय एवं परिसर से 24 घंटे के अंदर इन्हें हटाना आवश्यक है। सरकारी संपत्ति-स्थानों से 48 घंटे तो निजी भवन परिसर से 72 घंटे में बैनर,पोस्टर,होर्डिंग आदि नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मत प्राप्ति हेतु किसी को डराना, धमकाना या रिश्वत देने पर प्राथमिकी कराई जाएगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार या राजनीतिक बैठक करना निषेध है। किसी के मकान-दीवार पर बिना अनुमति लेखन या पोस्टर लगाना निषेध है। दूसरे दल के जुलूस को बाधा पहुंचाना, दूसरे दल या प्रत्याशी के बैनर,पोस्टर,होर्डिंग हटाना अपराध है।  
 
  
 
  
 
यह सभी अनुमंडल, प्रखंड पदाधिकारी, सीओ व थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। कोई भी नागरिक इसके उल्लंघन की शिकायत 1950 नंबर डायल कर राजनीतिक दल शिकायत निवारण या काल सेंटर कोषांग में कर सकेगा। निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में भी शिकायत की जा सकेगी। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए विविध कोषांगों का गठन किया गया है।  
 
  
 
  
2981 भवन में बनाए गए 5665 बूथ:  
 
  
 
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 48 लाख 21 हजार 184 मतदाताओं के लिए 2981 भवनों में कुल 5665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 1092 भवनों में 2665 मतदान केंद्र और ग्रामीण क्षेत्र में 1889 भवनों में 3010 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर एक यानी 5665 बूथ लेवल अफसर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रैंप, शेड, फर्नीचर, बिजली आदि तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने व इसे यादगार बनाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।  
 
  
 
  
हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ महिला, युवा या दिव्यांग पदाधिकारी करेंगे संचालित:  
 
  
 
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत व निष्पक्ष-पारदर्शी चुनाव के लिए 17 नई पहल की हैं जो विधानसभा चुनाव में पहली बार लागू की जा रही हैं। इसके तहत फोटो मतदाता सूची में 100 प्रतिशत छायाचित्र सुनिश्चित कर दिए गए हैं। महिलाओं, युवाओं व दिव्यांगों का रूझान बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ का संचालन महिला, युवा या दिव्यांग मतदान पदाधिकारी करेंगे।  
 
  
 
  
बूथ पर 12 में से कोई एक पहचानपत्र रखें साथ:  
 
  
 
जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। घर बैठे वोटर्स हेल्प एप, वोटर्स ईसीआइ डाट जीओवी डाट इन आदि पर ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर या अन्य विवरण डाल कर कोई भी मतदाता अपने बूथ व क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकता है। निर्वाचन आयोग सभी को वोटर इनफॉर्मेशन स्लिप उपलब्ध करा रहा है। सभी मतदाता तक इसे पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इस पर्ची के साथ 12 में से कोई भी एक पहचान पत्र रखना जरूरी है। पर्ची नहीं होने पर भी मतदान कर सकेंगे, लेकिन पहचान पत्र रखना जरूरी है।  
 
  
 
यह भी पढ़ें- Bihar Election Date 2025: भागलपुर में 11 नवंबर को होगा मतदान, 14 को प्रत्याशी के भाग्य का फैसला |