जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नए बिल्डिंग बायलाज लागू होने के बाद जीडीए ने ने सख्ती शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने पर प्राधिकरण की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनके जरिए संबंधित भवन स्वामिकयों को शमन शुल्क जमा कराकर अपने निर्माण को वैध कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्राधिकरण की ओर से सभी जोन में योजनावार सूची तैयार की जा रही है और उसी आधार पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक 1200 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। यदि निर्धारित समय में शमन शुल्क जमा कर दिया जाता है तो निर्माण को वैध माना जाएगा, जिससे प्राधिकरण को भी आर्थिक लाभ होगा।
हालांकि नोटिस मिलने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने बिल्डर से संपत्ति खरीदी थी, तब इस तरह की किसी भी जानकारी से उन्हें अवगत नहीं कराया गया था। अब अचानक लाखों रुपये शमन शुल्क के रूप में जमा कराने के नोटिस मिलने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
कई लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना उनके लिए आसान नहीं है। वहीं, प्राधिकरण की ओर से संजय नगर, इंदिरापुरम, वैशाली, कौशंबी, साहिबाबाद, लोनी, मोदीनगर, गोविंदपुरम, गांधीनगर और विजयनगर समेत लगभग सभी प्रमुख योजनाओं में इस तरह के निर्माण मिले हैं, जिन पर नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है।
नए बिल्डिंग बायलाज लागू होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है। 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां होने पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि लोग शमन शुल्क जमा कराकर अपने निर्माण को वैध करा सकें। - प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव जीडीए |