मेडिकल एजेंसी पर काफी संख्या में बेच दी कोडीन सीरप।
जागरण संवाददाता, बहराइच। नानपारा नगर के स्टेशन रोड स्थित मेडिकल एजेंसी संचालक ने कानपुर से कोडनी सिरप लाकर काफी मात्रा में बिक्री कर दी। औषधि निरीक्षक ने मेडिकल एजेंसी संचालक से वितरण का हिसाब मांगा तो वह नहीं दिखा सके। जिस पर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही संचालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सरकार के निर्देश पर कोडीन सिरप बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे सिरप की बिक्री कर रहे हैं। कोतवाली नानपारा इलाके के स्टेशन रोड जुबलीगंज में संचालित शर्मा मेडिकल एजेंसी पर काफी मात्रा में कानपुर से कोडीन सिरप की खरीद की गई है। इसके बाद निरंतर आम लोगों में इसकी बिक्री कर दी गई।
इसकी जानकारी जिला औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण यादव को हुई तो उन्होंने शनिवार को मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। साथ ही कानपुर से तीन अगस्त को आए सिरप का मिलान किया। मौके पर उन्हें एक भी सिरप नहीं मिली। जिस पर उन्होंने सिरप बिक्री की जानकारी मांगी।
वितरण के बारे में मेडिकल स्टोर संचालक से रजिस्टर मांगा, लेकिन संचालक वितरण का विवरण नहीं उपलब्ध करा सके। इस पर ड्रक इंस्पेक्टर ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
डाक द्वारा जवाब सही नहीं मिला। जिस पर देवीपाटन मंडल के प्राधिकारी विक्रय के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
साथ ही 20 दिसंबर को ड्रक इंस्पेक्टर ने संचालक के खिलाफ एनडीएपीएस एक्ट व धारा 318 में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने के चलते ऐसी कार्रवाई की गई है। |
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