खाद की दुकान के दो प्रोपराइटर व एक विक्रेता पर मुकदमा दर्ज। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद की दुकान किसी और के नाम है, चला कोई और रहा था। जिला कृषि अधिकारी डीपी सिंह की जांच में यह मामला उजागर हुआ है। खाद की दो दुकानों के स्टाक में अंतर व अभिलेख अपूर्ण पाया गया। उनकी रिपोर्ट पर डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। गुलरिहा पुलिस ने एक व सहजनवा पुलिस ने दुकान के लाईसेंसधारक व विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
भटहट ब्लाक के जंगल डुमरी नंबर एक चंबल घाटी में मेसर्स श्री मां लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर दीपचंद जायसवाल के उर्वरक प्रतिष्ठान का आकस्मिक जांच की गई। यहां बबलू जायसवाल मिले। उन्होंने उर्वरक विक्रय प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, पीओएस मशीन का अवलोकन नहीं कराया गया।
यहां के उर्वरक परिसर में यूरिया 56 बोरी तथा एसएसपी 10 बोरी मिला। फर्म के आइएफएमएस पोर्टल पर आइडी में यूरिया 304 बोरी, एसएसपी 250 बोरी एवं एमओपी 47 बोरी पाया गया। वहीं, सहजनवा ब्लाक के जोगिया कोल स्थित मेसर्स निषाद खाद भंडार के विरुद्ध यूरिया उर्वरक की बिक्री निर्धारित दर से अधिक मूल्य करने की शिकायत मिली थी।
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जांच में दिनेश निषाद उपस्थित मिले। उनके द्वारा उर्वरक विक्रय प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, पीओएस मशीन का अवलोकन कराया गया। बताया कि लाइसेंस मुरलीधर सिंह के नाम से है।
यहां 25 बोरी का अंतर पाया गया। उन्हाेंने रिपोर्ट बनाकर डीएम को दी थी। डीएम के आदेश पर गुलरिहा पुलिस ने श्री मा लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी जंगल डुमरी नंबर एक, चंबल घाटी के प्रोपराइटर दीपचंद जायसवाल एवं सहजनवा पुलिस ने मेसर्स निषाद खाद भंडार जोगिया कोल के प्रोपराइटर मुरलीधर सिंह व विक्रेता दिनेश निषाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। |