LHC0088 • 2025-12-20 17:37:08 • views 1242
सांकेतिक तस्वीर।
संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपति में से किसी एक या दोनों के दिव्यांग होने पर प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए दंपति में पति एवं पत्नी कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दंपति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए
दिव्यांगजन शादी-विवाह योजना के अंतर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपये एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। है। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो और दोनों की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।
सीएमओ द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। दंपति उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हों और किसी भी आपराधिक मामले में दंडित न हों।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- दिव्यांगता प्रदर्षित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो
- शादी का कार्ड अथवा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आय व जाति प्रमाण पत्र
- युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र
- सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
- निवास प्रमाण पत्र
- युवक एवं युवती के आधार कार्ड
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में ऑनलाइन आवेदन divyangjan.upsdc.gov.in पर किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित हार्डकापी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। - हेमेंद्र स्वरूप, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी। |
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