deltin33 • 2025-12-20 16:07:54 • views 1074
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी के 12 सीटों में उप चुनाव में अशोक विहार वार्ड-65 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट पहुंच गई है। रोहिणी कोर्ट में दायर याचिका पर अब 24 दिसंबर को सुनवाई होगी।
आप के अनुसार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहले “आप” उम्मीदवार को जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन बाद में भाजपा उम्मीदवार को जिता दिया गया। वहीं, भाजपा ने आप के इस कदम को जनादेश का अपमान बताया है।
आप प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिनों पहले एमसीडी के उपचुनाव में अशोक विहार के वार्ड नंबर 65 में “आप” के उम्मीदवार जीत गए थे।
चुनाव आयोग की वेबसाइट और एप पर भी अपडेट कर दिया गया था कि “आप” प्रत्याशी अशोक विहार वार्ड से चुनाव जीत गया है, लेकिन बाद में वहां पता नहीं क्या गड़बड़ी की गई कि उस परिणाम को वेबसाइट से हटा दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
फिर परिणाम बदलकर “आप” को हारा दिया गया और भाजपा उम्मीदवार को जीता हुआ दिखा दिया गया। इसलिए इस चुनाव को आप ने कोर्ट में चुनौती दी है।
वहीं, आप की याचिका पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की 405 वोटों से हुई जीत को न्यायालय में चुनौती दिये जाने से एक बार फिर स्थापित हो गया की \“आप\“ नेताओं को लोकतांत्रिक जनादेश पर यकीन नही है।
सचदेवा ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में जनता के निर्णय को सर्वोपरि मानती है जबकि \“आप\“ को हर हार में बेइमानी दिखती है, हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में नारायणा वार्ड भाजपा मात्र 148 वोट से हारी तो सहर्ष जनादेश को स्वीकार कर लिया पर \“आप\“ को अशोक विहार वार्ड में 405 वोट की हार में भी बेइमानी दिख रही है और न्यायालय पहुंच गई है।
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