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फर्जी दस्तावेजों पर टीचर बनी पाकिस्तानी महिला पर FIR दर्ज कराने को थाने-थाने भटक रहे अध‍िकारी

cy520520 2025-12-19 22:07:12 views 615
  

प्रतीकात्‍मक च‍ित्र



संवाद सहयोगी, जागरण, रामपुर। फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी पाने वाली पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में पेंच फंस गया है। प्राथमिकी दर्ज कराने गए खंड शिक्षा अधिकारी को अजीमनगर पुलिस ने वहां का मामला न बताकर वापस कर दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खंड शिक्षाधिकारी ने बीएसए को मामले की जानकारी दी है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है। लेकिन, शासन के आदेश का इंतजार है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला आतिशबाज निवासी अख्तर अली की बेटी फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर ने 17 जून 1979 को पाकिस्तान निवासी सिबगत अली से निकाह किया था। इसके बाद वह पाकिस्तान चली गईं और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली।

वहां उसने दो बेटियों आलिमा और फुरकाना को जन्म दिया। निकाह के करीब तीन साल बाद पति ने तलाक दे दिया। इसके बाद वह दोनों बेटियों के साथ रामपुर मायके लौट आई। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रही फरजाना के खिलाफ स्थानीय खुफिया इकाई (एलआइयू) ने वर्ष 1983 में शहर कोतवाली में विदेश अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

25 जून 1985 को सीजेएम कोर्ट ने उसे मुकदमे की समाप्ति तक अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। माहिरा अख्तर ने पाकिस्तान की नागरिकता का तथ्य छिपाकर 22 जनवरी 1992 शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। इसके बाद उसकी तैनाती सैदनगर ब्लाक के प्राथमिक स्कूल कुम्हरिया में हुई थी।

रामपुर में रह रही इस पाकिस्तानी नागरिक को एलआइयू ने नोटिस जारी कर वीजा अवधि बढ़वाने के लिए कहा था। इस दौरान जानकारी मिली कि महिला बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। एलआइयू ने जब बीएसए कार्यालय से अभिलेखों की जांच की तो सामने आया कि उसे वर्ष 1992 में नौकरी दी गई थी।

एलआइयू ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी। इस पर सैदनगर ब्लाक में तैनात रही इस शिक्षिका फरजाना को वहीं से बर्खास्त कर दिया गया। शासन के निर्देश पर अब उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी शुरू हो गई है।

इसके तहत शासन के आदेश पर सप्ताह भर पहले बीएसए कल्पना देवी के सैदनगर के बीईओ सुनील कुमार सक्सेना को पाकिस्तान की महिला के खिलाफ विधिक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन, जब बीईओ ने थाना अजीमनगर जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पत्र दिया तो थानाध्यक्ष ने बीईओ को सैदनगर क्षेत्र के महिला का कोई वास्ता न होने पर प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय उन्हें टाल दिया।

एसओ का कहना था कि पाकिस्तानी महिला को सैदनगर ब्लाक से बर्खास्त कर दिया गया था। अब या तो जहां महिला रहती थी, वहां पर प्राथमिकी दर्ज होगी। या फिर बीएसए कार्यालय जिस थाना क्षेत्र में आता है वहां प्राथमिकी दर्ज कराएं। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने पर मामले में पेंच फंसता दिखाई दे रहा है।

  


शासन के आदेश पर खंड शिक्षाधिकारी सैदनगर को संबंधित थाने में बर्खास्त शिक्षिका के खिलाफ विधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही पाकिस्तानी महिला के खिलाफ कार्रवाई होगी।

- कल्पना देवी, बीएसए


  


बीएसए का आदेश लेकर वह अजीमनगर थाने गए थे। लेकिन, एसओ ने मामले का थाना क्षेत्र से कोई मतलब न होकर कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। समस्त कार्रवाई से वह शुक्रवार को बीएसए को बताएंगे।

-सुनील कुमार सक्सेना, बीईओ सैदनगर ब्लाक


  

  


शिक्षिका थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल कुम्हरिया से काफी समय पहले बर्खास्त हो चुकी है। अब यहां से उसका कोई मामला नहीं है। या तो महिला जहां रहती थी, वहां प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, या फिर बीएसए कार्यालय जहां ने उसे नियुक्ति पत्र मिला था उस थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मैने बीईओ को यही राय दी है।

- कर्मपाल सिंह, थानाध्यक्ष अजीमनगर





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