रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में यात्रियों को ट्रेन में सामान ले जाने संबंधी नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान अपने साथ ले जाता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह जानकारी उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में साझा की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक यात्रा श्रेणी के लिए सामान की अधिकतम सीमा तय की गई है और इसे पार करने पर शुल्क लागू होगा।
इसके तहत द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, एसी थ्री टियर, एसी टू टियर और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग-अलग वजन की सीमाएं निर्धारित हैं। साथ ही, 100 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के ट्रंक, सूटकेस और बक्से को व्यक्तिगत सामान के रूप में डिब्बों में ले जाने की अनुमति है।
प्रत्येक श्रेणी के यात्रियों के लिए सामान सीमा
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रेल मंत्री के अनुसार, प्रत्येक डिब्बे में यात्रियों के लिए सामान की अधिकतम सीमा तय की गई है:
- द्वितीय श्रेणी: 35 किग्रा तक निशुल्क, 70 किग्रा तक शुल्क देकर ले जा सकते हैं।
- स्लीपर श्रेणी: 40 किग्रा निशुल्क, अधिकतम 80 किग्रा।
- एसी थ्री टियर / चेयर कार: 40 किग्रा तक निशुल्क, यही अधिकतम सीमा।
- एसी टू टियर / प्रथम श्रेणी: 50 किग्रा तक निशुल्क, अधिकतम 100 किग्रा।
- एसी प्रथम श्रेणी: 70 किग्रा तक निशुल्क, शुल्क देकर 150 किग्रा तक सामान ले जा सकते हैं।
ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स की अनुमति
रेल मंत्री ने बताया कि 100 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स को व्यक्तिगत सामान के रूप में डिब्बों में ले जाया जा सकता है।
ब्रेकवैन / पार्सल वैन में बुकिंग
यदि कोई सामान निर्धारित माप से बड़ा है, तो इसे डिब्बे में नहीं, बल्कि ब्रेकवैन (SLR) या पार्सल वैन में बुक करना आवश्यक है। निजी सामान के रूप में वाणिज्यिक वस्तुओं को डिब्बों में ले जाना प्रतिबंधित है।
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