जिला पूर्ति कार्यालय देहरादून। जागरण
जयदीप झिंक्वाण, जागरण देहरादून: दून में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं होगा। राशन कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी को दो गारंटर (गवाह) पेश करने होंग। गारंटर को नाम, पते, मोबाइल नंबर के साथ ही उपभोक्ता से संबंधित एक शपथ-पत्र भी देना होगा। जिसमें गारंटर यह बताएगा कि उपभोक्ता से उसके क्या संबंध हैं या वह उसे कैसे पहचानता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ऐसे में यदि उपभोक्ता फर्जी तरीके से राशन-कार्ड बनवाता है तो उसके गारंटर के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल, दून में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेज व पहचान-पत्र बनाकर राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले सामने आने के बाद जिला पूर्ति विभाग ने यह कदम उठाया है।
पुलिस ने पटेलनगर क्षेत्र से दो दिन पूर्व दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। इनमें एक भूमि शर्मा बनकर रह रही थी, जबकि उसका असली नाम बबली खातून था। उसने यहां हिंदू युवक से शादी भी की और पहचान संबंधी तमाम दस्तावेज भी बनवा लिए थे।
जांच में यह भी पता चला कि उसने भूमि शर्मा के नाम से बने राशन-कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवाया और निश्शुल्क उपचार का लाभ भी लिया। ऐसे में अब पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया और जटिल कर दी है।
जिन लोगों के राशन कार्ड पूर्व में बने हुए हैं अब उनकी भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। जो राशन कार्ड अब नए बनाए जाएंगे, उनके आवेदक के दस्तावेजों के साथ ही दो गारंटर भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।
मकान मालिक भी बनेंगे गारंटर
अभी तक किराए के मकान पर रह रहे लोगों का रेंट एग्रीमेंट के आधार पर राशन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब मकान मालिक को भी आसानी से रेंट एग्रीमेंट देना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब मकान मालिक को भी एक गारंटर माना जाएगा। वहीं, कुछ परिवार राशन कार्ड सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, ताकि आयुष्मान योजना का लाभ ले सकें।
ऐसे ही मामलों में पिछले दिनों 27 हजार परिवारों को अपात्र मानकर राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया राशन कार्ड बनाने वाले उपभोक्ता को अब दो गारंटर का शपथ-पत्र देना होगा।
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