search

निक्की हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी सास दया की जमानत अर्जी की खारिज, वाहों को प्रभावित करने की आशंका

LHC0088 3 hour(s) ago views 110
  

ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में हुए निक्की हत्याकांड में आरोपी सास दया की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। सांकेतिक तस्वीर



जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बुधवार को सेशन कोर्ट ने कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में हुए कुख्यात निक्की हत्याकांड में आरोपी सास दया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सास की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिरसा गांव में 21 अगस्त 2025 को निक्की को जलाकर मार डाला गया था।

घटना के बाद निक्की की बहन कंचन ने 22 अगस्त को कासना थाने में निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सतवीर और देवर रोहित भाटी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।

इसमें कहा गया है कि निक्की की हत्या उसके पति और अन्य आरोपियों द्वारा रची गई साजिश के तहत जिंदा जलाकर की गई थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी के वकील ने सास दया की जमानत के लिए अर्जी दी थी। सेशन कोर्ट ने बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की।

निक्की के वकील उधम सिंह टोंगर ने बताया कि कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में आरोपी को रिहा करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
150138

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com