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अवैध मतांतरण गिरोह के सरगना सहित चार को रहना होगा अभी जेल में, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

cy520520 Yesterday 01:07 views 839

  

प्रस्तुतिकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर प्रयोग की गई है।



जागरण संवाददाता, आगरा। अवैध मतांतरण गिरोह के सरगना व उसके दो बेटे सहित चार आरोपितों की न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जमानत के लिए आवेदन करने वाले चार आरोपितों सहित 14 आरोपित जेल में बंद हैं।

पुलिस की ओर से सभी 14 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। देशभर में अवैध मतांतरण गिरोह संचालित कर रहे अब्दुल रहमान और उसके गैंग के सदस्यों ने सदर क्षेत्र की दो बहनों को झांसे में देकर मतांतरण कराया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी वर्ष 24 मार्च को गायब दो बहनों को पुलिस ने 18 जुलाई को कोलकाता के मुस्लिम बाहुल्य तपसिया क्षेत्र से बरामद किया था। बेटियों का अवैध मतांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया।

गिरोह का सरगना दिल्ली के मुस्तफाबाद का रहने वाला अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह है। इस मामले में पुलिस सभी 14 आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

अब्दुल रहमान उसके दोनों बेटे अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला के अलावा मोहम्मद रहमान कुरैशी ने सत्र न्यायाधीश में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी चारों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

इससे पहले भी अन्य आरोपित जमानत के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
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