जागरण संवाददाता, महोबा। गुरुग्राम में कार्य शुरू कराने का झांसा देकर युवक से 10 लाख 40हजार की ठगी कर ली। लेकिन न तो काम वापस हुआ और न ही रुपये वापस किए गए। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के आदेश पर शहर कोतवाली में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के मुहल्ला जशोदानगर जकरियापीर निवासी गोकुल प्रसाद ने बताया कि उसने ठेकेदार बृजलाल अहिरवार से पावर आफ अटर्नी 17 मार्च 2025 को रजिस्टर्ड कराई थी। जिसमें यह अधिकार दिया था कि इलेक्ट्रिक कार्य शुरू कर दे। उसने इसके लिए गुरुग्राम के कुछ लोगों से संपर्क किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
रेट कांटेक्ट बैठक दौरान दिल्ली निवासी उमेश को 11 मार्च 2025 को 12,0000 रुपये सहयोगी रिजवान मंसूरी के फोन-पे के माध्यम से दिया। उमेश के साथी तारिक सिद्दीकी की पुत्री जिब्रा को भी रिजवान के फोन-पे से 20000 रुपये दिया था। यह सब उनके सहयोगी विवेक, अनूप व उमर के कहने पर किया गया। उसने महोबा के निवासी आनंद से भी 9 लाख रुपया उधार लिया। 20 मार्च 2025 को सेक्टर 61 गुरुग्राम दिल्ली में जाकर दीपक कुमार को 9 लाख रुपया नकद दिया।
इन लोगों ने कहा था कि वे कार्य शुरू कर देंगे। कुछ दिनों बाद वहां जाने पर न तो कोई बोर्ड लगा मिला और न ही अंदर जाने दिया गया। गोकुल ने बताया कि इन लोगों से फोन पर बात की। पूछा कि यदि काम शुरू नहीं किया तो उसका 10,40000 रुपये वापस कर दो। इन लोगों ने धमकी दी और कहा कि यदि दोबारा यहां आए तो जान से मार दिया जाएगा। तब उसे इस धोखाधड़ी की जानकारी हुई। उसके व्यापारिक साझेदार बृजलाल ठेकेदार के नाम दो चेक बिना भरी हस्ताक्षर के भी ले ली, जो वापस नहीं की।
शहर काेतवाली व एसपी को शिकायती पत्र दिया गया पर कुछ नहीं हुआ। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, विशेष एससी एसटी कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने डायरेक्टर दीपक कुमार, उमेश, विवेक, तारिक सिद्दीकी निवासीगण दादादेव मंदिर, सेक्टर नंबर 9, गली नं 8 द्वारिका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, अनूप निवासी सिटी कार्ट माल, नियर वाई कालोनी, सेक्टर-12 फ्लैट नंबर 20 दिल्ली कार्यालय गुड़गांव सेक्टर-67, उमर निवासी पनवाड़ी महोबा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली मनीष पांडेय ने बताया कि विवेचना की जा रही है। आरोपितों से संपर्क करने का प्रयास किया गया पर नहीं हो सका। |