पीड़िता ने लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिलने पर खुशी जताई।
जेएनएफ, जागरण, जम्मू। जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने झज्जर कोटली में 1996 में हुए एक दुष्कर्म मामले में आरोपित अब्दुल हमीद के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने व दुष्कर्म करने के आरोप तय किए हैं।
इस मामले में कोर्ट ने झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट अविश्वसनीय व भ्रामक है।
केस के मुताबिक दो जून 1996 को कथित तौर पर अब्दुल हमीद और उसके साथियों ने तीन महिलाओं को जबरन एक ट्रक में बैठाया और उन्हें दिल्ली ले जाकर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उनके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आठ जून 1996 को एफआईआर दर्ज की गई थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसएचओ की स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने गिरफ्तारी वारंट के बारे में जानकारी मांगी है, जबकि वारंट जारी करने वाली अदालत से वारंट प्राप्त करने की जानकारी नहीं दी गई है।
कोर्ट ने इसे अविश्वसनीय व भ्रामक करार देते हुए एसएचओ को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को होगी जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आरोपित अब्दुल हमीद जिला जेल अंबफला में है जहां उससे आरोप पत्र पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे।
25 वर्ष से फरार आरोपित काबू
झज्जरकोटली पुलिस ने लापरवाही से वाहन चला कर व्यक्ति को मारने (गैर इरादतन हत्या) के आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित नवीन कौसा निवासी रोपड़, पंजाब इस मामले में बीते 25 वर्ष से फरार था। आरोपित को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह हादसा 27 वर्ष पूर्व हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित नवीन को गिरफ्तार किया था। वर्ष 1999 में उसे कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद से वह मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पेश नहीं हुआ था।
जिसके चलते कोर्ट ने उसे भगोड़ा करार देकर पुलिस को उसे कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश पर झज्जरकोटली पुलिस की टीम पंजाब रवाना हुई और आरोपित को वहां गिरफ्तार कर जम्मू लाया गया। |