दिल्‍ली ले जाकर की नकली शादी, नाबालिग से दुष्कर्म में बस ड्राइवर को 20 वर्ष की जेल

LHC0088 2025-11-12 21:37:40 views 791
  

विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 86 हजार का अर्थदंड भी लगाया। प्रतीकात्‍मक



जागरण संवाददाता, चंपावत।विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अनुज कुमार संगल ने 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 86 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 23 वर्षीय अभियुक्त परिवहन निगम में बस चालक था। इस प्रकरण में वह फरवरी 2024 से जेल में बंद है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता की मां ने टनकपुर कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उसकी बेटी अचानक गायक हो गई थी। विवेचना में सामने आया कि चंपावत के नरसिंहडांडा निवासी मोहित कुमार पीड़िता को अपने साथ दिल्ली ले गया। जहां उसे 16 दिनों तक अपने साथ कमरे में रखा। कमरे में ही पीड़िता की मांग भरकर शादी का दिखावा किया।

अभियुक्त ने पीड़िता से शारीरिक संबंध भी बनाए। बाद में अभियुक्त ने पीड़िता को आनंद विहार बस अड्डे से टनकपुर की बस में बिठाकर घर भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आठ गवाह व 20 साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने पीड़िता के पिता समेत चार गवाहों को अपने पक्ष में प्रस्तुत किया लेकिन खुद की बेगुनाही सिद्ध नहीं कर सका। पिता ने बयान दिया कि फरवरी में बेटी घर पर ही थी।

विवेचना में सामने आया कि अभियुक्त पीड़िता से शादी करने की बात कहकर परिवार पर दबाव बना रहा था। मेडिकल परीक्षण, पीड़िता के बयान आदि साक्ष्यों को देखते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केएस राणा ने पैरवी की।

यह भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला, 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com