जागरण संवाददाता, पडरौना। स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म के चर्चित मामले में जनपद के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष रहे मैनुद्दीन अंसारी, निवासी वार्ड सिद्धार्थनगर, मल्लूडीह थाना कसया को दोषी करार देते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास व 5.25 लाख रुपये के दंड की सजा सुनाई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अर्थदंड का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई महज चार माह दस दिन में पूरी कर सजा सुनाई गई। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) फूलबदन व अजय गुप्ता ने बताया कि कसया थाने में आठ अप्रैल 2025 को दर्ज एफआइआर के अनुसार क्षेत्र के एक इंटर कालेज की नाबालिग छात्रा को सात अप्रैल को शिक्षक मैनुद्दीन अंसारी ने पानी देने के बहाने अपने कमरे में बुला कर दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो भी बनाया।
किसी को बताने पर जान से मारने व वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में तीन जून को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेते हुए त्वरित सुनवाई शुरू कर दी।
अभियोजन की तरफ से 10 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य न्यायालय में 10 अक्टूबर को अंकित किए गए। तभी अदालत ने निर्णय दिया था कि छह नवंबर 2025 को खुले न्यायालय में फैसला सुनाया जाएगा।
गुरुवार को न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी को आजीवन कारावास व 5.25 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। फैसले के दिन उसे अदालत में लाया गया था। मैनुद्दीन अखिल भारतीय मोमिन अंसार सभा का पूर्वांचल प्रभारी भी था। |