cy520520 • 2025-11-7 01:37:44 • views 855
जागरण संवाददाता, लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान (चिडि़याघर) से हिरन चोरी करने का मामला सामने आया है। इसके लिए हिरन सफारी में साजिश के तहत गूलर के पेड़ की डाल को काटकर डाला गया। डाल काटने के लिए चार मजदूरों की मदद ली गई । विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बाद में फंदा डालकर हिरन के बच्चों को फंदा डालकर पकड़ने की कोशिक की गई लेकिन कीपर के पहु़ंचने और ललकारने से चारों मजबूर भाग गए। पेड़ काटने का आदेश खुद खड़े होकर पास की गोमती इंंक्लेव निवासी राजेश मिश्र दे रहे थे। चिड़ियाघर प्रशासन ने राजेश के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से चिड़ियाघर में वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ।
प्राणी उद्यान निदेशक अदिति शर्माने बताया कि पांच नवंबर को चार अज्ञात मजदूरों ने सफारी की बाउंड्री के बाहर स्थित एक गूलर के पेड़ की डाल को काटा और उसे दीवार की फैशिंग तोड़कर जानबूझकर सफारी के अंदर गिरा दिया। उसी डाल और रस्सियों के सहारे चारों लोग सफारी के अंदर उतरे। अंदर घुसने के बाद उन्होंने हिरनों बच्चों को दौड़ाकर रस्सी के फंदे से पकड़ने का प्रयास शुरू किया।
सफारी के कीपर ने घटना को देखते ही सतर्कता दिखाई और तुरंत प्राणी उद्यान के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कीपर के मुताबिक, जैसे ही अज्ञात व्यक्तियों को रोका और ललकारा गया, वे सभी रस्सी और पेड़ के सहारे दीवार फांदकर भाग निकले। मौके का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इस पूरे प्रकरण में गोमती इन्क्लेव निवासी राजेश मिश्रा की भूमिका प्रमुख रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राजेश मिश्रा मौके पर मौजूद थे और मजदूरों को दीवार पर चढ़कर निर्देश दे रहे थे।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2(16), 9, 38जे, 50 और 51 के तहत किसी भी व्यक्ति की ओर से वन्यजीवों को हानि पहुंचाने, उन्हें पकड़ने या उनके प्राकृतिक आवास में अवैध रूप से प्रवेश करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। प्राणी उद्यान प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हजरतगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चारों अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। प्राणी उद्यान प्रशासन ने बाउंड्रीवाल की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्थिति में वन्यजीवों से छेड़छाड़ या उनके बाड़ों में प्रवेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपित राजेश मिश्रा के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। |
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