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Jharkhand Government: आंबेडकर आवास योजना में मिलेंगे अब दो लाख रुपये, झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई।



राज्य ब्यूरो, रांची। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत अब लाभुकों को दो लाख रुपये सहायता राशि के रूप में मिलेगी। अभी तक राशि 1.30 लाख (आइएपी) या 1.20 लाख (नन आइएपी) ही थी।

राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को हुई बैठक में इस योजना के तहत सहयोग राशि बढ़ाने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई। मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना का लक्ष्य 176 से बढ़ाकर 2,400 करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड अलायड एंड हेल्थकेयर काउंसिल के गठन संबंधित नियमावली को भी स्वीकृति मिली। इससे झारखंड पारा मेडिकल काउंसिल तथा झारखंड फीजियोथेरेपी काउंसिल का समायोजन भी झारखंड अलायड एंड हेल्थकेयर काउंसिल में हो जाएगा।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य निर्णय

  • रांची जिला के अंतर्गत मांडर एवं चान्हो प्रखण्ड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये की मंजूरी।
  • घाटशिला उपचुनाव के लिए मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को 7.84 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति।
  • अंतरराष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी सलीमा टेटे तथा निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निश्शुल्क आवंटित भूखंड का निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से छूट की स्वीकृति।
  • दुमका के \“बरमसिया पथ से शहरघाटी पथ (कुल लंबाई-8.130 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्यके लिए 44.93 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
  • दुमका के ही \“करमाटांड से भोगतानडीह पथ (कुल लंबाई 7.775 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 35.81 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
  • झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति।
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पालिटेक्निक/राजकीय महिला पालिटेक्निक संस्थानों के एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
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