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नाना और भाई के हत्यारे को उम्रकैद, इस बात से नाराज होकर उतारा था मौत के घाट

LHC0088 7 day(s) ago views 893

  



जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने नाना व रिश्ते के मौसेरे भाई को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वह मौसेरे भाई की शादी में न बुलाए जाने से नाराज था तथा उसी कारण घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। अदालत ने दोषी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव झुंडापुर में 21 जून 2021 को हुई थी। यहां रहने वाले खेमसिंह के बेटे अरुण कुमार की बरात 20 जून 2021 को गजरौला के मुहल्ला नई बस्ती गई थी। 20 जून की रात को बरात लौटकर घर वापस आ गई थी। शादी समारोह में खेम सिंह के सभी रिश्तेदार आए थे। परंतु खेम सिंह ने पारिवारिक विवाद के चलते जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के गांव सलेमपुर निवासी अपने नौबहार के घर निमंत्रण नहीं भेजा था। इस कारण नौबहार का बेटा सौरभ नाराज था।
कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या

शादी के अगले दिन 21 जून को सौरभ कुल्हाड़ी लेकर झुंडापुरा पहुंच गया। उस समय उसके नाना जयपाल निवासी गांव थरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर नल पर नहा रहे थे। उसने नाना पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। उसी दौरान जयपाल सिंह को बचाने पहुंचे अरुण की बहन की जेठानी के बेटे पुस्सु निवासी ऋषिकेश तथा मौसा दाताराम निवासी गांव शहाजपुर पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया था। सौरभ घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था।

स्वजन ने पुस्सु और दाताराम को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान पुस्सु की भी मौत हो गई थी। इस मामले में खेम सिंह ने सौरभ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के इस मामले में सौरभ को जमानत नहीं मिली तथा वह जेल में ही बंद था। अब इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी।
कोर्ट ने दोषी करार दिया

शनिवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए सौरभ को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने बताया कि अदालत ने सौरभ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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