deltin33                                        • 2025-10-23 20:37:35                                                                                        •                views 425                    
                                                                    
  
                                
 
  
 
    
 
पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दी राहत।  
 
  
 
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक अदालत ने 14 साल पुराने डकैती के एक मामले में मुकदमे में देरी करने और झूठी गवाही देने के आरोपित एक पूर्व थाना प्रभारी (एसएचओ) के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है।  
 
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आदर्श नगर थाने के पूर्व थाना प्रभारी विश्राम मीणा और अन्य अधिकारियों ने 2010 के इस मामले की सुनवाई में देरी की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख तीन दिसंबर तक उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
मीणा ने निचली अदालत द्वारा बीते वर्ष दो अप्रैल और 27 फरवरी को पारित दो आदेशों को चुनौती दी है। अधिकारी की ओर से पेश हुए वकील ऋषभ जैन ने कहा कि अंतरिम राहत की आवश्यकता है क्योंकि उनके खिलाफ आरोप तय करने की तारीख तय हो चुकी है। दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा जिंदल के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।   
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बाबरू भान ने बीते वर्ष 10 जनवरी को मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष मामला दायर करने का आदेश दिया था। न्यायिक दंडाधिकारी नेहा पांडे के समक्ष मामला दर्ज किया गया। बीते वर्ष दो अप्रैल को उन्होंने शिकायत का संज्ञान लिया और मीना, उप-निरीक्षक कृष्ण लाल, सहायक उप-निरीक्षक अविनाश और कांस्टेबल देवेंद्र सहित आरोपी पुलिसकर्मियों को सम्मन जारी किया था। |   
                
                                                    
                                                                
        
 
    
                                     
 
 
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