चुनाव आयोग और अन्य अधिकारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक को 24 अक्टूबर को होने वाले आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए डाक मतपत्र का लाभ उठाकर अपने मताधिकार का प्रयाेग कर सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उल्लेखनीय है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 बंदियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन जेलों में बंद विचाराधीन और दोषियों को मतदान का अधिकार नहीं देता है।
इस बीच, सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा हिरासत में लिए गए मतदाताओं का विवरण मांगे जाने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विधायक मेहराज मलिक के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई हैं।
24 अक्टूबर को श्रीनगर में होने जा रहा है मतदान
केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को श्रीनगर में मतदान होने जा रहा है।संबधित सूत्रों ने बताया कि मेहराज मलिक वर्तमान में पीएसए के तहत निरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें जेल परिसर के भीतर से डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति मिलने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि संबधित कानून से स्पष्ट करता है कि निवारक निरोध के तहत व्यक्ति सभी चुनावों में मतदान करने का अपना अधिकार बनाए रखते हैं।
चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर मांगी जानकारी
सूत्रों ने खुलासा किया कि चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पत्र लिखकर राज्यसभा चुनावों के लिए हिरासत में लिए गए मतदाताओं का विवरण और उन जेलों की जानकारी मांगी है जहा वे बंद हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने चुनावों के लिए मलिक का विवरण रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया है।\“
बंदियों के मतदान अधिकारों से संबंधित नियमों के अनुसार, रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्र उस जेल में भेजेगा जहां बंदी बंद हैं। मलिक ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक नई याचिका भी दायर की है जिसमें आगामी विधानसभा सत्र में भाग लेने और राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगी गई है। |
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