पंजाब: बाइक नंबर प्लेट वाली स्कूल बसें, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। फाइल फोटो  
 
  
 
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में बाइकों की नंबर प्लेट पर स्कूल बसों के दौड़ने का आरोप लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर पंजब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी जसबीर सिंह ने एडवोकेट चंदन सिंह राणाके माध्यम से बताया कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी निजी स्कूल बसों के मालिकों से मिलीभगत करके सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। दोपहिया वाहनों की नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर इन स्कूल बसों को दौड़ाया जा रहा है।  
 
कोर्ट को बताया गया कि कई स्कूल बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है फिर भी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जा रही है। याचिका के साथ कुछ चालान का ब्योरा पेश किया गया जिन्हें स्कूल बसों के नाम पर काटा गया था। इन चालान में बसों का जो नंबर दर्ज है सरकार के रिकार्ड में वह दोपहिया वाहन के तौर पर पंजीकृत हैं।  
 
कोर्ट को बताया गया कि ट्रांसपोर्ट विभाग की इस हरकत की वजह से हजारों मासूमों की जान दांव पर लगी हुई है। कोर्ट को बताया गया कि इस बारे में शिकायत देने के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची ने कहा कि उसके पास अब हाई कोर्ट आने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह इतना गंभीर मामला है और अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। |