राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। हरियाणा में अब राजकीय विद्यालयों के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी स्कूल समय में \“\“\“\“गायब\“\“\“\“ नहीं हो सकेंगे। सभी सरकारी स्कूलों में मूवमेंट रजिस्टर लगाए जाएंगे। स्कूल समय में बाहर जाने पर शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा कि कहां और किस काम से गए थे। साथ में इसका सबूत भी देना होगा। शिक्षा अधिकारी कभी भी मूवमेंट रजिस्टर का निरीक्षण कर सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाने वाले शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी स्कूल मुखियाओं और प्रधानाचार्यों को मूवमेंट रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया है। स्कूल मुखिया को दैनिक आधार पर मूवमेंट रजिस्टर पर शिक्षकों की डेली मूवमेंट को लेकर अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करने होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यालय द्वारा किसी सरकारी स्कूल की रैंडम चेकिंग हो सकती है। अगर आदेश की पालना नहीं होती तो है संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। विधानसभा की विषय समिति ने विधानसभा के बजट सत्र में सदन पटल पर रखी अपनी 10वीं रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। शिक्षा विभाग द्वारा लिए फैसले के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी स्कूल समय में किसी सरकारी कार्य से बाहर जाता है तो वापसी में अपनी हाजिरी रिपोर्ट वहां से लेकर आएगा। वह हाजिरी रिपोर्ट प्रमाण के तौर पर स्कूल के मूवमेंट रजिस्टर में चस्पां करनी होगी। उच्च अधिकारियों द्वारा स्कूल विजिट के दौरान उन्हें मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन करवा कर उनसे साइन करवाने होंगे। |
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